सुप्रीम कोर्ट ने लाल किले पर अधिकार का दावा करने वाली महिला की याचिका खारिज की
नई दिल्ली,5 मई । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस महिला की अर्जी खारिज कर दी, जिन्होंने खुद को मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के परपोती बताते हुए दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक लाल किले पर मालिकाना हक जताया था।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने इस याचिका को “पूर्ण रूप से निराधार” करार दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि ऐतिहासिक धरोहरों पर इस प्रकार के निजी स्वामित्व के दावे स्वीकार नहीं किए जा सकते।
महिला ने आरोप लगाया था कि वह बहादुर शाह जफर के परपोते की विधवा है और लाल किला उसके परिवार की निजी संपत्ति है, जिस पर उसे अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला ऐतिहासिक और कानूनी दोनों ही लिहाज़ से आधारहीन है।