सरकार ने बढ़ाई ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख, ऑडिट वाले करदाताओं को मिला अतिरिक्त समय

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नई दिल्ली: आयकर विभाग ने ऑडिट वाले करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। सरकार के इस निर्णय से उन करदाताओं को राहत मिलेगी, जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है और जिन्हें समय पर सभी दस्तावेज तैयार करने में कठिनाई हो रही थी।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब ऑडिट केस में आने वाले करदाताओं के लिए ITR फाइल करने की नई आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2025 कर दी गई है। पहले यह समयसीमा 30 सितंबर तय थी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टैक्स कंसल्टेंट्स और व्यवसायिक संस्थानों को समय पर ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने और त्रुटिहीन रिटर्न दाखिल करने में सहूलियत मिलेगी।

आयकर विभाग ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि देरी से दाखिल किए गए रिटर्न पर जुर्माना या ब्याज लगाने के प्रावधान यथावत रहेंगे। इसलिए करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे बढ़ी हुई समयसीमा के भीतर ही अपना रिटर्न जमा करें।

सरकार का यह कदम व्यापारिक समुदाय और पेशेवरों द्वारा स्वागत योग्य माना जा रहा है, क्योंकि इससे अनुपालन में सहजता और पारदर्शिता दोनों को बढ़ावा मिलेगा।

 

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