दिल्ली में महिला कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट की अनुमति: राज्य सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, लिखित सहमति और सुरक्षा इंतज़ाम होंगे अनिवार्य

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दिल्ली सरकार ने राजधानी में कामकाजी महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह कदम रोजगार के अवसरों में समानता सुनिश्चित करने और महिला कर्मचारियों को अधिक लचीले कार्य विकल्प उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

नए नियमों के तहत अब महिला कर्मचारी रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक की शिफ्ट में काम कर सकेंगी, लेकिन इसके लिए उनकी लिखित सहमति अनिवार्य होगी। साथ ही, नियोक्ताओं को कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा और परिवहन की व्यवस्था करनी होगी। इसमें सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा गार्ड, महिला सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति और सुरक्षित पिकअप-ड्रॉप सेवा शामिल होगी।

श्रम विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी कंपनियों को कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा और महिलाओं की शिफ्ट से जुड़ी जानकारी नियमित रूप से विभाग को भेजनी होगी। इसके अलावा, कार्यस्थल पर कम से कम एक महिला पर्यवेक्षक या प्रबंधक की मौजूदगी भी सुनिश्चित करनी होगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियोक्ता किसी महिला कर्मचारी को नाइट शिफ्ट के लिए मजबूर नहीं कर सकते। केवल स्वेच्छा से दी गई लिखित सहमति के आधार पर ही महिला कर्मचारियों को रात के समय काम पर लगाया जा सकता है।

राज्य सरकार का कहना है कि यह निर्णय महिलाओं को समान रोजगार अवसर देने के साथ-साथ उन्हें सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दिल्ली में तेजी से बढ़ते बीपीओ, आईटी, हॉस्पिटैलिटी और हेल्थकेयर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए यह नियम व्यावहारिक और आवश्यक माना जा रहा है।

श्रम विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक या महिला कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार की स्थिति में कंपनी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस नए प्रावधान से उम्मीद की जा रही है कि महिलाओं की कार्यभागीदारी और आर्थिक स्वतंत्रता को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

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