उमर खालिद समेत अन्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा

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नई दिल्ली, 22 सितंबर 2025 – सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली दंगे 2020 से जुड़े बड़े साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा उर-रहमान की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर 2025 को तय की है।

इन आरोपियों ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2 सितंबर 2025 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं। हाई कोर्ट ने कहा था कि नागरिकों के प्रदर्शन के बहाने साजिशी हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

उमर खालिद, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र हैं, सितंबर 2020 से जेल में हैं। उनके खिलाफ यूएपीए (UAPA) के तहत आरोप हैं कि उन्होंने दिल्ली दंगों की साजिश रची। उनकी जमानत याचिका पहले भी कई बार खारिज हो चुकी है।

शरजील इमाम, जो पूर्व में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, भी विभिन्न राज्यों में दंगे भड़काने के आरोपों का सामना कर रहे हैं। हालांकि, कुछ मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की यह सुनवाई इस बात का संकेत है कि न्यायपालिका सख्ती से यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी आरोपी को बिना पर्याप्त साक्ष्य के जेल में न रखा जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुनवाई भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विरोध के अधिकार की सीमा को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

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